Kangra News: कांगड़ा जिले के नूरपुर पुलिस जिला प्रशासन ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध रूप से अर्जित की गई एक तस्कर की 3.32 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्ति को पूरी तरह से जब्त (फ्रीज) कर दिया है। सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली से इस जब्ती आदेश की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है।

यह मामला डमटाल पुलिस स्टेशन में 29 दिसंबर 2025 को दर्ज एफआईआर संख्या 167/25 से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने कांगड़ा जिले की इंदौरा तहसील के चन्नी गांव निवासी बलविंदर उर्फ बिल्ला पुत्र ज्ञान चंद को 1.852 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी द्वारा नशे के काले कारोबार से बनाई गई संपत्तियों की गहन वित्तीय जांच शुरू की थी।

 

होटल, रेस्तरां, दुकानें और गाड़ियां हुईं सीज

मामले की जानकारी देते हुए एसपी इल्मा अफरोज ने बताया कि वित्तीय जांच के दौरान आरोपी की अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान की गई। इसमें एक होटल-कम-रेस्तरां, कई दुकानें, महंगी गाड़ियां और विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि शामिल थी, जिन्हें तुरंत प्रभाव से अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया गया। पुलिस द्वारा तैयार की गई वित्तीय जांच रिपोर्ट में जब्त संपत्ति की कुल कीमत 3,32,32,352 रुपये आंकी गई थी।

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सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली ने दी जब्ती को मंजूरी

एसपी इल्मा अफरोज ने बताया कि नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी ने 9 सितंबर 2026 के आदेश संख्या NDPSA/FO/1098/DEL/2026 के तहत 3,32,30,941 रुपये की संपत्ति जब्ती की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2026 तक पुलिस ने नशा तस्करों से जुड़े 17 मामलों में कुल 29,95,92,857 रुपये (लगभग 30 करोड़) की संपत्ति जब्त की है। कई अन्य तस्करों की संपत्तियों के मामले नई दिल्ली में विचाराधीन हैं और नशे के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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