नई दिल्ली
Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दो जजों की पीठ ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें। उन्हें हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा कि वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें।
इससे पहले छह अगस्त को न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है मामला
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने, इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में कई अलग-अलग आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय ED ने भी मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा।
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