MGNREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 (MGNREGA) ग्रामीण क्षेत्र में गारंटिड रोजगार अवसर प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और इन क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण से गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी बसती है और मनरेगा के तहत एक वर्ष में 100 कार्य दिवस का गारंटिड रोजगार प्रदान किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के तहत अतिरिक्त बीस दिनों के कार्य दिवस का प्रावधान किया गया है, जिस पर होने वाला सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अप्रैल, 2024 से मनरेगा दिहाड़ी को 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया है।
वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 344 लाख से अधिक कार्य दिवस अर्जित किया गए, जिनमें से 64 प्रतिशत कार्य दिवस महिलाओं द्वारा अर्जित किए गए।
वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई तक 144 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं।
मनरेगा को प्रदेश में लागू करने से अब तक इसके तहत 11 लाख 71 हजार 739 कार्यों में से लगभग 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य निर्माणाधीन हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत 1288 करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक व्यय किया गया।
वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई तक लगभग 688 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 99 प्रतिशत से अधिक मामलों में समय पर मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है।
मनरेगा योजना क्या है पूरी जानकारी
मनरेगा योजना देश के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को लोकसभा में पारित किया गया है। इसके बाद 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। देश के गरीब और बेरोजगार परिवार अपनी आजीविका के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे है। ऐसे कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ही ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाता है, इससे पलायन की समस्या को भी काफी हद तक रोका जा सका है।
मनरेगा योजना का उद्देश्य
मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है।
ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें।
विकास कार्य के साथ साथ आर्थिक मजबूती प्रदान करना।
ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान करना जिससे रोजगार हेतु अन्य शहरों में होने वाले पलायन को रोका जा सकें।
आजीविका को मजबूत करना और गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना।
मनरेगा योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को भी मुख्य धारा में सम्मिलित करना है।
भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को और मजबूत करना।
मनरेगा जॉब कार्ड क्या है ?
मनरेगा या नरेगा जॉब कार्ड लाभार्थी को प्रदान किया जाने वाले एक प्रमुख दस्तावेज है जिसमे किये गए कार्यों का ब्यौरा होता है। इस कार्ड में लाभार्थी का विवरण जैसे – नाम, पिता/पति का नाम, पता के साथ जॉब कार्ड नंबर अंकित होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को पारदर्शी बनाने के लिए और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए लाभार्थियों को जॉब कार्ड जारी किये जाते है। ये कार्ड 100 दिन की रोजगार का अधिकार देता है।
मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
मनरेगा योजना जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदकों को निम्लिखित पात्रता मापदंडो को पूरा करना चाहिए –
18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, जो ग्रामीण भारत में रहता है, मनरेगा योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
ऐसे आवेदक जो अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार है, इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है।
मनरेगा का लाभ कैसे उठाएं?
मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले जॉब कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद आप आपको 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड जारी कर दिया जायेगा। जॉब कार्ड मिल जाने के बाद आपको 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिल जाएगी। अब मनेरगा के तहत अपने ग्राम पंचायत में किये जा रहे कार्य में आप भी काम कर सकते है। आपके कार्यों का विवरण आपके जॉब कार्ड में दर्ज किया जायेगा। इसके बाद मजदूरी का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जायेगा।
Posted By: HIMACHAL NEWS
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